आज सुप्रीम कोर्ट ने NEET-PG 2024 की परीक्षा को स्थगित करने की याचिका की खारिज, फैसले को चुनौती दी गई थी

नई दिल्ली सुप्रीम कोर्ट ने आज NEET-PG 2024 परीक्षा को स्थगित करने की याचिका को खारिज कर दिया। यह परीक्षा 11 अगस्त 2024 को निर्धारित है और राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड द्वारा परीक्षा को दो बैचों में आयोजित किए जाने के फैसले को चुनौती दी गई थी। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली बेंच ने इस […]

आज सुप्रीम कोर्ट ने NEET-PG 2024 की परीक्षा को स्थगित करने की याचिका की खारिज, फैसले को चुनौती दी गई थी

नई दिल्ली
सुप्रीम कोर्ट ने आज NEET-PG 2024 परीक्षा को स्थगित करने की याचिका को खारिज कर दिया। यह परीक्षा 11 अगस्त 2024 को निर्धारित है और राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड द्वारा परीक्षा को दो बैचों में आयोजित किए जाने के फैसले को चुनौती दी गई थी। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली बेंच ने इस मामले की सुनवाई की। बेंच में जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा भी शामिल थे। सुनवाई के दौरान, CJI चंद्रचूड़ ने कहा, "देश में इतनी समस्याएं हैं, अब पीजी परीक्षा को रीशेड्यूल करने की बात आ गई है।"

वरिष्ठ अधिवक्ता संजय हेगड़े, जो याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश हो रहे थे, ने बताया कि परीक्षा को पहले भी स्थगित किया गया था, जो पहले 22 जून को निर्धारित थी। हेगड़े ने कहा कि वह केवल दूसरी मांग पर जोर दे रहे हैं, जिसमें यह अनुरोध किया गया है कि NEET-PG परीक्षा एक ही बैच में आयोजित की जाए ताकि सभी उम्मीदवारों के लिए एक समान और निष्पक्ष परीक्षण वातावरण सुनिश्चित हो सके। बेंच ने बताया कि याचिका केवल 5 छात्रों द्वारा दायर की गई है, जबकि कुल 2 लाख से अधिक छात्र परीक्षा में शामिल होंगे। CJI ने कहा, "5 छात्रों के लिए, हम 2 लाख छात्रों के करियर को खतरे में नहीं डाल सकते। निश्चितता होनी चाहिए।"

इस याचिका में दो मुख्य चिंताएँ उठाई गई थीं। पहली, कि कई NEET-PG 2024 उम्मीदवारों को ऐसी परीक्षा केंद्रों पर भेजा गया है जो उनके लिए पहुंचने में कठिन हैं। दूसरी, कि परीक्षा को दो बैचों में आयोजित किया जा रहा है और Normalization का फार्मूला अज्ञात है, जिससे मनमानी की आशंका उत्पन्न हो रही है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने NEET-UG 2024 परीक्षा को रद्द करने की याचिका को भी खारिज कर दिया था, जिसमें पेपर लीक और अन्य अनियमितताओं की शिकायत की गई थी। कोर्ट ने कहा कि पेपर लीक के मामले में कोई प्रणालीगत दोष नहीं था और परीक्षा की पवित्रता को प्रभावित करने का कोई प्रमाण नहीं मिला। कोर्ट ने यह भी कहा कि एक पुनः परीक्षा आदेश देने से गंभीर परिणाम हो सकते हैं और यह शैक्षणिक कार्यक्रम में व्यवधान डाल सकता है।

मौजूदा मामले में, याचिकाकर्ता ने यह दावा किया है कि कई उम्मीदवारों को ऐसी शहरों में परीक्षा केंद्र आवंटित किए गए हैं, जो उनके लिए अत्यंत असुविधाजनक हैं। याचिका में कहा गया है कि परीक्षा केंद्र आवंटन 31 जुलाई 2024 को किया गया था और विशेष केंद्र 8 अगस्त 2024 को घोषित किए जाएंगे। इस संक्षिप्त नोटिस के कारण, छात्रों के लिए यात्रा की व्यवस्था करना अत्यंत कठिन हो गया है। याचिका में यह भी मांग की गई है कि Normalization फार्मूला को उम्मीदवारों के सामने रखा जाए ताकि किसी भी प्रकार की मनमानी को रोका जा सके। याचिकाकर्ता ने यह भी अनुरोध किया है कि परीक्षा केंद्रों का आवंटन अधिक समान और पारदर्शी तरीके से किया जाए और छात्रों को पास के स्थानों पर केंद्र आवंटित किए जाएं। याचिका को एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड अनस तंवीर के माध्यम से दायर किया गया है।