छत्तीसगढ़-जगदलपुर में सनकी बेटे ने चचेरे भाई और मां को रॉड से मारा, राशन देने गई मां से बढ़ा विवाद

जगदलपुर. बोधघाट थाना क्षेत्र के आड़ावाल में सनकी बेटे ने खाना देने आई मां और चचेरे भाई पर जानलेवा हमला कर दिया। इस घटना में भाई की जहां मौके पर ही मौत हो गई। वहीं घायल मां ने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। घटना के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर […]

छत्तीसगढ़-जगदलपुर में सनकी बेटे ने चचेरे भाई और मां को रॉड से मारा, राशन देने गई मां से बढ़ा विवाद

जगदलपुर.

बोधघाट थाना क्षेत्र के आड़ावाल में सनकी बेटे ने खाना देने आई मां और चचेरे भाई पर जानलेवा हमला कर दिया। इस घटना में भाई की जहां मौके पर ही मौत हो गई। वहीं घायल मां ने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। घटना के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मामले की जानकारी देते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महेश्वर नाग ने बताया कि 12 अगस्त को नकटी सेमरा गांव में राइस मिल के पीछे में रिक्की दास पिता रतन दास 39 साल पिछले तीन साल से एक सीट वाले मकान में रह रहा था। उसकी पत्नी और बच्चे करीबन आठ साल पहले उसे छोड़कर चले गए थे।

आरोपी पहले राजधानी बस में कंडक्टरी का काम भी करता था। जिसे वह लगभग 12 साल पहले ही छोड़ दिया था। कोई काम नहीं करने के कारण घर वालों से अक्सर लड़ाई झगड़ा करते रहता था। पड़ोसियों का कहना है कि पत्नी, बच्चे, माँ सबने आरोपी रिक्की दास को अकेले छोड़ दिया था, जिससे वह डिप्रेशन में रहने लगा और  मानसिक रूप से तनाव में हो गया था। उसकी मां ने भी उसे नकटी सेमरा के घर में छोड़ दिया था। आर्थिक तंगी होने से हमेशा ही गुस्सा में रहता था। आरोपी को अक्सर उसकी मां ही राशन देने जाती थी। 12 अगस्त को भी आरोपी रिक्की दास की मां चप्ला दास 60 वर्ष निवासी हाटकचोरा अपने बहन के बेटे देवानंदा हीरा 30 वर्ष निवासी मलकानगिरी के साथ आरोपी को राशन देने के लिए गई थी। करीब चार बजे आरोपी ने खाना देने आई मां को पुरानी बातों पर खुन्नस निकालते हुए विवाद करने लगा। उसी दौरान साथ में खड़ा चचेरा भाई देवानंदा द्वारा लड़ाई झगड़ा नहीं करने की बात कहने पर आरोपी ने उसे लोहे के मोटे पाइप से देवानंदा को सिर पर वार कर हत्या कर दिया। अपनी मां को भी जान से मारने की नियत से उसके भी सिर पर वार किया। जिससे इलाज के दौरान उसकी मौत डिमरापाल मेडिकल कॉलेज में हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करते हुए धारा 103.1, 238 BNS मामला दर्ज कर जांच में लिया गया। मौके पर एफएसएल टीम को भी बुलाया गया।