छत्तीसगढ़ में प्रवेश और फीस विनियामक समिति ने तीन डी. फार्मेसी कॉलेजों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का लिया निर्णय

रायपुर छत्तीसगढ़ में प्रवेश और फीस विनियामक समिति ने तीन डी. फार्मेसी कॉलेजों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का निर्णय लिया है. ये कॉलेज हैं ऋषिकेश इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी सेजबहार रायपुर, नूपुर कॉलेज ऑफ फार्मेसी ओल्ड धमतरी रोड, रायपुर और श्री बालाजी इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी एंड रिसर्च सेंटर, रायपुर है. इन कॉलेजों के द्वारा फीस निर्धारित […]

छत्तीसगढ़ में प्रवेश और फीस विनियामक समिति ने तीन डी. फार्मेसी कॉलेजों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का लिया निर्णय

रायपुर

छत्तीसगढ़ में प्रवेश और फीस विनियामक समिति ने तीन डी. फार्मेसी कॉलेजों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का निर्णय लिया है. ये कॉलेज हैं ऋषिकेश इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी सेजबहार रायपुर, नूपुर कॉलेज ऑफ फार्मेसी ओल्ड धमतरी रोड, रायपुर और श्री बालाजी इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी एंड रिसर्च सेंटर, रायपुर है. इन कॉलेजों के द्वारा फीस निर्धारित न किये जाने और संबंधित विभाग के सचिव और संचालक को इस संबंध में समुचित कार्रवाई के लिए लिखे जाने का निर्णय लिया गया है.

तीनों डी. फार्मेसी कॉलेजों के निरीक्षण के दौरान प्रवेश और फीस विनियामक समिति ने पाया कि इन्होंने पूरी सुविधाएं जुटाए बिना कॉलेज प्रारंभ कर दिया. कॉलेजों में न ही पुस्तकालय और प्रयोगशाला है और न ही शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक स्टाफ वहां मिले. इसी आधार पर समिति ने कार्रवाई का निर्णय लिया है. यहां यह भी विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि फीस विनियामक समिति के पास फीस निर्धारण के लिये आवेदन देने के पूर्व फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, संबंधित विश्वविद्यालय और संबंधित संचालक से भी अनुमति प्राप्त की जानी चाहिए.