दमोह के सेंट नॉर्बर्ट स्कूल को छात्रों को लौटानी होगी 2 करोड़ की फीस और पुस्तकों की राशि, कलेक्टर के आदेश
दमोह दमोह के सेंट नॉर्बर्ट सीनियर सेकंडरी स्कूल पर जुर्माना लगाया गया है, साथ ही दो करोड़ से अधिक की राशि छात्रों को लौटाने का आदेश दिया गया है। ये राशि स्कूल ने फीस और पुस्तकों की कीमत के रूप में वसूल की थी। दमोह कलेक्टर एवं अध्यक्ष मप्र निजी (विद्यालय फीस तथा संबंधित विषयों […]
दमोह
दमोह के सेंट नॉर्बर्ट सीनियर सेकंडरी स्कूल पर जुर्माना लगाया गया है, साथ ही दो करोड़ से अधिक की राशि छात्रों को लौटाने का आदेश दिया गया है। ये राशि स्कूल ने फीस और पुस्तकों की कीमत के रूप में वसूल की थी।
दमोह कलेक्टर एवं अध्यक्ष मप्र निजी (विद्यालय फीस तथा संबंधित विषयों का विनियमन) जिला समिति सुधीर कुमार कोचर ने सेंट नॉर्बर्ट सीनियर सेकंडरी स्कूल को फीस तथा पुस्तकों की राशि 2 करोड़ 6 लाख 32 हजार 293 रुपए छात्रों को वापस करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही दो लाख की जुर्माना राशि आयुक्त लोक शिक्षण के खाते में जमा करने के निर्देश दिए हैं।
जारी आदेशानुसार निजी प्रकाशकों की संचालित पुस्तकों के आईएसबीएन एवं फीस तथा संबंधित विषयों से संबंधित दस्तावेजों की जांच गठित दल द्वारा करवाई गई। जांच दल के प्रतिवेदन के आधार पर विद्यालय में पाई गई विसंगतियों एवं अनुचित फीस वृद्धि के संबंध में विद्यालय को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया। जिला समिति के सचिव एसके नेमा ने बताया कारण बताओ सूचना पत्र एवं दस्तावेजों के विश्लेषण के बाद विद्यालय द्वारा की गई विसंगतियों एवं सत्र 2021-22 से 24-25 तक की गई अनुचित फीस वृद्धि की राशि वापस किए जाने के लिए जिला समिति द्वारा सत्र 2021-22 की कुल फीस, सत्र 22-23 की कुल फीस, सत्र 23-24 की कुल फीस एवं सत्र 24-25 में ली गई
कुल फीस इस प्रकार 1 करोड़ 87 लाख 35 हजार 810 रुपए छात्रों को वापस किए जाने के आदेश शासन द्वारा गठित जिला समिति द्वारा जारी किए गए हैं। संबंधित संस्था को विद्यार्थियों को 30 दिन के भीतर राशि वापस करने के निर्देश दिए गए हैं। इसी तरह जांच में पाई गई सत्र 2024-25 में संचालित फेक या डुप्लीकेट आईएसबीएन वाली पुस्तकों की राशि 18 लाख 96 हजार 483 रुपए विद्यार्थियों को 30 दिन के भीतर वापस किए जाने के आदेश जारी किए गए हैं।
विद्यालय प्रबंधन द्वारा सत्र 2017-18 से 2022-23 तक दा सोसायटी ऑफ अबे बरने को सीबीएससी नियमावली का उल्लंघन करते हुए 3 करोड़ 32 लाख रुपए की राशि अंतरित की गई है। विद्यालय द्वारा सीबीएससी नियमावली का उल्लंघन किए जाने के चलते सचिव केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड दिल्ली एवं क्षेत्रीय अधिकारी भोपाल को विद्यालय के विरुद्ध कठोर कार्रवाई के लिए पत्र लिखा गया है।