14 सितंबर 2024को आयोजित होगी तीसरी नेशनल लोक अदालत
डिंडोरी आगामी राष्टीय लोक अदालत दिनाक 14/09/2024के संबंध में जिला न्यायाधीश/सचिव शिवकुमार कौशल ने प्रेस वार्ता कर जानकारी देते हुए बताया की राष्टीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के आदेशानुसार व माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण डिंडोरी नीना आशापुरे के […]
डिंडोरी
आगामी राष्टीय लोक अदालत दिनाक 14/09/2024के संबंध में जिला न्यायाधीश/सचिव शिवकुमार कौशल ने प्रेस वार्ता कर जानकारी देते हुए बताया की राष्टीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के आदेशानुसार व माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण डिंडोरी नीना आशापुरे के निर्देशन में 14 सितंबर 2024 दिन शनिवार को तीसरी राष्टीय लोक अदालत का आयोजन जिला एवं सत्र न्यायालय डिंडोरी एवं तहसील न्यायालय शाहपुरा में किया जा रहा है.
जिसका उद्देश्य है की न्यायालय में लंबित सिविल अपराधिक एवं अन्य राजीनामा योग्य प्रकरणों का निराकरण प्रकरण के पक्षकारों के सहमति के आधार पर किया जा सके। इससे एक दिन में ही बड़ी संख्या में लंबित प्रकरणों की संख्या में कमी हो सके।
पक्षकारों को होगा फायदा
लंबे समय से लंबित प्रकरणों की सुनवाई के साथ साथ समय व अर्थ की बचत होगी उनके मध्य विवाद समाप्त होगा और आपसी भाईचारा बढ़ेगा। जानकारी में बताया गया कि राष्टीय लोक अदालत में न्यायालय में लंबित परा क्राम्य लिखित अधिनियम के पक्षकारों के द्वारा या बैंको के द्वारा पेश प्रकरणों का भी पक्षकारों की सहमति के आधार पर निराकरण कर नियमानुसार छूट प्रदान की जायेगी। कानूनी कार्यवाही से पहले विवाद को सुलझाने की प्रारंभिक चरण के रूप में बैंक से लोन प्राप्त प्रकरण या वसूली प्रकरण बिजली पानी एवं समपत्तिकर विधुत विभाग नगर पालिका से संबंधित विभाग द्वारा नियमानुसार छूट प्रदान की जायेगी। इसका लाभ।लेने के लिए जिस भी विभाग का लेन देन है वह व्यक्ति उस विभाग के स्टॉल पर जिला सत्र न्यायालय डिंडोरी में 14/09/2024दिन शनिवार को सुबह 10.30 से शाम 05.30 बजे के मध्य राशि जमाकर रशीद व छूट की जानकारी के साथ लाभ प्राप्त कर सकता है।
अपील
आम नागरिक बंधुओ ग्रामीण अंचलों में रह रहे ग्रामीणों तक भी इस जानकारी को लोगो के माध्यम से पहुंचाए जिससे अधिक से अधिक संख्या में नेशनल लोक अदालत में पहुंच कर अपनी अपनी कर से आसान किस्तों के साथ छूट का लाभ प्राप्त कर होने वाले कार्यवाही से बचे.