मध्यप्रदेश में जून 2023 में बर्खास्त की गईं 6 महिला न्यायाधीशों में से 4 को कोर्ट बहाल किया
जबलपुर मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की रजिस्ट्री ने सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया कि चार महिला सिविल न्यायाधीशों को बहाल कर दिया गया है, जिन्हें कथित असंतोषजनक प्रदर्शन के कारण सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था। मामले की सुनवाई जस्टिस बीवी नागरत्ना और एन कोटिश्वर सिंह की पीठ ने की। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय […]
जबलपुर
मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की रजिस्ट्री ने सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया कि चार महिला सिविल न्यायाधीशों को बहाल कर दिया गया है, जिन्हें कथित असंतोषजनक प्रदर्शन के कारण सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था।
मामले की सुनवाई जस्टिस बीवी नागरत्ना और एन कोटिश्वर सिंह की पीठ ने की। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय रजिस्ट्री का प्रतिनिधित्व करने वाले एक वकील ने पीठ के समक्ष प्रस्तुत किया कि पूर्ण न्यायालय की बैठक में यह निर्णय लिया गया कि छह में से चार महिला न्यायिक अधिकारियों की बर्खास्तगी रद्द कर दी जाएगी। जिन न्यायिक अधिकारियों की बर्खास्तगी का आदेश रद्द किया गया है, उनमें ज्योति वरखड़े, सोनाक्षी जोशी, प्रिया शर्मा और रचना अतुलकर जोशी शामिल हैं।
शेष दो महिला न्यायिक अधिकारियों के संबंध में, उच्च न्यायालय रजिस्ट्री ने तर्क दिया कि उनकी बर्खास्तगी रद्द नहीं की गई है और कारणों के साथ-साथ अन्य विवरण सीलबंद लिफाफे में दाखिल किए गए हैं। बर्खास्त किए गए कुछ न्यायिक अधिकारियों का प्रतिनिधित्व करने वाले एक वकील ने कहा कि बहाल किए गए न्यायिक अधिकारियों को उनके संबंधित बैच में सबसे नीचे रखा जाएगा और वे अपनी मूल वरिष्ठता को पुनः प्राप्त कर लेंगे, बशर्ते कि उनकी पुष्टि हो जाए।
इस साल जनवरी में शीर्ष अदालत ने मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कथित असंतोषजनक प्रदर्शन के लिए छह महिला सिविल जजों को बर्खास्त किए जाने का स्वत: संज्ञान लिया था। इस साल 1 अगस्त को उच्च न्यायालय की पूर्ण न्यायालय बैठक में यह निर्णय लिया गया कि चारों न्यायिक प्रस्तावों को बिना किसी बकाया वेतन के एक वर्ष की परिवीक्षा के साथ सिविल जज जूनियर डिवीजन के रूप में नियुक्त किया जाएगा।
सर्वोच्च न्यायालय ने उच्च न्यायालय के निर्णय और वकीलों के प्रयासों की सराहना करते हुए स्वतः संज्ञान मामले को बंद कर दिया। जून 2023 में, राज्य विधि विभाग ने एक प्रशासनिक समिति और पूर्ण न्यायालय की बैठक में परिवीक्षा अवधि के दौरान उनके प्रदर्शन को असंतोषजनक पाए जाने के बाद बर्खास्तगी आदेश पारित किया।
चार बहाल, दो की रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में
मप्र हाई कोर्ट की ओर से सीनियर एडवोकेट गौरव अग्रवाल ने जवाब प्रस्तुत किया। उन्होंने जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह की खंडपीठ को बताया कि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की फुल बेंच ने 6 अधिकारियों की सेवा समाप्ति पर पुनर्विचार किया। उनमें से 6 में से 4 को बहाल करने पर सहमति व्यक्त की है। शेष दो न्यायिक अधिकारियों को बहाल न करने की टिप्पणियों के संबंध में हाईकोर्ट का हलफनामा सीलबंद लिफाफे के साथ रिकॉर्ड पर रखा गया है। खंडपीठ ने कहा कि उसे अभी इसका अध्ययन करना है।
न्यायालय ने स्पष्ट किया कि जहां तक 6 महिला न्यायिक अधिकारियों में से 4 का सवाल है, स्वतः संज्ञान और रिट याचिका बंद कर दी जाएगी, लेकिन शेष दो अधिकारियों सरिता चौधरी और अदिति कुमार शर्मा के खिलाफ नहीं, जिन्हें हाईकोर्ट द्वारा बहाल नहीं किया गया।
सीनियर एडवोकेट आर बसंत तीन न्यायिक अधिकारियों रचना अतुलकर, ज्योति और प्रिया की ओर से पेश हुए। एडवोकेट तन्वी दुबे अन्य न्यायिक अधिकारियों की ओर से पेश हुए।