1 अक्टूबर से PPF योजना में तीन नए नियम होगा बदलाव, इन अकाउंट पर नहीं मिलेगा ब्याज
नई दिल्ली पोस्ट ऑफिस के स्मॉल सेविंग स्कीम (Small Saving Schemes) के तहत संचालित पब्लिक प्रोविडेंड फंड (PPF) योजना में तीन बड़ा बदलाव होने वाला है. यह बदलाव 1 अक्टूबर 2024 यानी अगले महीने से लागू होगा. मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की तरफ से इसे लेकर गाइडलाइन जारी की गई है. यह एक ऐसी योजना हो, […]
नई दिल्ली
पोस्ट ऑफिस के स्मॉल सेविंग स्कीम (Small Saving Schemes) के तहत संचालित पब्लिक प्रोविडेंड फंड (PPF) योजना में तीन बड़ा बदलाव होने वाला है. यह बदलाव 1 अक्टूबर 2024 यानी अगले महीने से लागू होगा. मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की तरफ से इसे लेकर गाइडलाइन जारी की गई है. यह एक ऐसी योजना हो, जो 15 साल के मैच्योरिटी पीरियड के साथ आती है और लॉन्ग टर्म में करोड़पति बना सकती है. आइए जानते हैं इस योजना के तहत क्या-क्या बदलाव होने वाला है?
21 अगस्त 2024 को केंद्रीय वित्त मंत्रालय के तहत आर्थिक मामलों के विभाग ने नए नियमों के बारे में गाइडलाइन जारी की है, जिसके तहत PPF के तीन नए नियमों को लागू किया जाएगा. इसके अलावा, सुकन्या समृद्धि योजना और NSC के नियमों में भी बदलावा होगा. गाइडलाइन में नाबालिग से एनआरआई तक तीन अलग-अलग मामले के अनियमित खाते को नियमितीकरण (Regularization) के लिए विस्तार से समझाया गया है.
पहला नियम- नाबालिग के नाम से खोला गया PPF खाता
ऐसे अनियमित अकाउंट पर पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट (POSA) ब्याज का भुगतान तब तक किया जाएगा जब तक कि व्यक्ति (नाबालिग) खाता खोलने के लिए पात्र नहीं हो जाता. यानी व्यक्ति की आयु 18 वर्ष नहीं हो जाती, उसके बाद पीपीएफ ब्याज दर का भुगतान किया जाएगा. मैच्योरिटी पीरियड का कैलकुलेशन उस डेट से की जाएगी, जिस दिन नाबालिग वयस्क हो जाता है. यानी वह डेट जिस दिन से व्यक्ति अकाउंट खोलने के लिए योग्य हो जाता है.
दूसरा नियम- एक से अधिक PPF अकाउंट
प्राइमरी अकाउंट पर योजना के अनुसार ब्याज मिलेगा बशर्ते जमा राशि प्रत्येक वर्ष के लिए लागू अधिकतम सीमा के भीतर हो. दूसरे अकाउंट में बाकी राशि को पहले खाते में विलय कर दिया जाएगा, बशर्ते कि प्राइमरी अकाउंट हर साल अनुमानित निवेश सीमा के भीतर रहे. विलय के बाद, प्राइमरी अकाउंट पर प्रचलित योजना दर या ब्याज मिलता रहेगा. प्राथमिक और दूसरे खाते के अलावा किसी भी अतिरिक्त खाते पर, खाता खोलने की तारीख से शून्य प्रतिशत ब्याज दर मिलेगी. इसका मतलब है कि एक से अधिक खाते भले ही खोले गए हों, लेकिन पीपीएफ योजना का ब्याज सिर्फ एक अकाउंट पर ही मिलेगा.
तीसरा बदलाव- NRI द्वारा PPF खाते का विस्तार
केवल पीपीएफ, 1968 के अंतर्गत खोले गए एक्टिव एनआरआई पीपीएफ अकाउंट, जहां फॉर्म एच में खाताधारक की निवास स्थिति के बारे में विशेष रूप से नहीं पूछा गया है. अकाउंट होल्डर्स (भारतीय नागरिक जो अकाउंट खोलने की अवधि के दौरान एनआरआई बन गए हैं) को 30 सितंबर 2024 तक पीओएसए दर पर ब्याज दिया जाएगा. इसके बाद इन अकाउंट पर 1 अक्टूबर से शून्य ब्याज दर लागू होगी.