माता पिता ने नहीं देखने देते टीवी, बच्चे ने कर दी थाने में शिकायत, मामला हाईकोर्ट तक पहुंचा

इंदौर इंदौर में बच्चों ने माता पिता पर केस दर्ज करवा दिया। केस भी एेसा कि उसमें सात साल तक की सजा हो सकती है। बच्चों ने इसलिए एेसा किया क्योंकि माता पिता उन्हें टीवी और मोबाइल नहीं देखने देते थे। नाराज 21 साल की बेटी और 8 साल के बेटे ने थाने पहुंचकर माता […]

माता पिता ने नहीं देखने देते टीवी, बच्चे ने कर दी थाने में शिकायत, मामला हाईकोर्ट तक पहुंचा

इंदौर

इंदौर में बच्चों ने माता पिता पर केस दर्ज करवा दिया। केस भी एेसा कि उसमें सात साल तक की सजा हो सकती है। बच्चों ने इसलिए एेसा किया क्योंकि माता पिता उन्हें टीवी और मोबाइल नहीं देखने देते थे। नाराज 21 साल की बेटी और 8 साल के बेटे ने थाने पहुंचकर माता पिता दोनों के खिलाफ शिकायत दर्ज करा दी। पुलिस ने पैरेंट्स के खिलाफ चालान भी पेश कर दिया है। मामला चंदन नगर थाने का है।

हाईकोर्ट ने जिला कोर्ट में शुरू हुए ट्रायल पर रोक लगाई
अधिवक्ता धर्मेंद्र चौधरी ने बताया कि माता-पिता ने हाईकोर्ट में इस केस में चुनौती दी है। हाईकोर्ट ने सुनवाई के बाद जिला कोर्ट में माता-पिता के खिलाफ शुरू किए गए ट्रायल पर अंतरिम रोक लगा दी है। चौधरी के मुताबिक, हाई कोर्ट में दायर की गई याचिका में उल्लेख किया गया कि 25 अक्टूबर 2021 को बच्चे थाने पहुंचे और पुलिस अफसरों को माता-पिता के द्वारा मोबाइल देखने, टीवी चलाने पर रोज-रोज डांटने की बात बताई। इस पर पुलिस ने परिजन के खिलाफ जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया।

माता पिता का घर छोड़ बुआ के पास रहने लगे बच्चे

बच्चों ने बताया कि माता-पिता कई बार उनसे मोबाइल और टीवी चलाने पर मारपीट भी करते थे. एफआईआर दर्ज कराने के बाद से ही दोनों बच्चे बुआ के साथ रह रहे हैं. जिसके बाद पिता का भी अपनी बहन के साथ विवाद हुआ. माता-पिता ने एफआईआर दर्ज होने के पहले कोर्ट में कहा कि बच्चों की मोबाइल, टीवी की लत से हर घर परेशान है. इसलिए कभी कभी बच्चों को डांटना बहुत ही सामान्य बात है. कोर्ट ने फिलहाल ट्रायल पर रोक लगाई है. इसके बाद आगे की कार्रवाई पर फैसला बच्चों के द्वारा अपील करने पर किया जा सकता है.

यह धाराएं लगाई गई
बच्चों की शिकायत पर पुलिस ने पैंरेंट्स पर धारा 342, धारा 294, धारा 323 लगाई है।