स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए अब 31 अगस्त तक होगी विशेष महाविद्यालय स्तर काउंसलिंग (सीएलसी)

स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए अब 31 अगस्त तक होगी विशेष महाविद्यालय स्तर काउंसलिंग (सीएलसी) विद्यार्थी सीधे महाविद्यालय जाकर ऑफलाइन आवेदन कर रिक्त सीटों पर ले सकेंगे प्रवेश भोपाल प्रदेश के महाविद्यालयों में स्नातक एवं स्नातकोत्तर (यूजी-पीजी) पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए अब 31 अगस्त तक महाविद्यालय स्तर विशेष काउंसलिंग (सीएलसी) होगी। […]

स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए अब 31 अगस्त तक होगी विशेष महाविद्यालय स्तर काउंसलिंग (सीएलसी)

स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए अब 31 अगस्त तक होगी विशेष महाविद्यालय स्तर काउंसलिंग (सीएलसी)

विद्यार्थी सीधे महाविद्यालय जाकर ऑफलाइन आवेदन कर रिक्त सीटों पर ले सकेंगे प्रवेश

भोपाल

प्रदेश के महाविद्यालयों में स्नातक एवं स्नातकोत्तर (यूजी-पीजी) पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए अब 31 अगस्त तक महाविद्यालय स्तर विशेष काउंसलिंग (सीएलसी) होगी। विद्यार्थी सीधे महाविद्यालय जाकर ऑफलाइन आवेदन कर रिक्त सीटों पर प्रवेश ले सकेगें। सीट उपलब्ध न होने की स्थिति में अन्य विषय अथवा अन्य महाविद्यालय में जहाँ सीट रिक्त हैं, वहाँ सीधे प्रवेश प्राप्त करने के लिए आवेदन कर सकेंगे। उल्लेखनीय है कि उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा एवं आयुष मंत्री इन्दर सिंह परमार ने उच्च शिक्षा विभाग को प्रदेश के महाविद्यालयों में स्नातक एवं स्नातकोत्तर (यूजी-पीजी) पाठ्यक्रमों में प्रवेश से वंचित रह गए विद्यार्थियों को एक और अवसर दिए जाने के संबंध में निर्देश दिए थे।

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी उच्च शिक्षा डॉ तुलसीराम दहायत ने बताया कि प्रदेश के स्नातक एवं स्नातकोत्तर (यूजी-पीजी) पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए इच्छुक विद्यार्थी, 31 अगस्त तक महाविद्यालय स्तर विशेष काउंसलिंग (सीएलसी) में शामिल हो सकेंगे। डॉ दहायत ने बताया कि उच्च शिक्षा विभाग अंतर्गत महाविद्यालयों में स्नातक एवं स्नातकोत्तर (यूजी-पीजी) पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए सीएलसी चतुर्थ चरण के लिए जारी की गई समय सारणी को निरस्त करते हुए, विशेष महाविद्यालय स्तर काउंसलिंग (सीएलसी) के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। उन्होंने बताया कि विद्यार्थी 31 अगस्त 2024 तक ही प्रवेश प्राप्त कर सकेंगे। इस संबंध में प्रदेश के समस्त महाविद्यालय प्राचार्यों, अग्रणी महाविद्यालय प्राचार्यों एवं क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालकों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए हैं।