बड़वानी 25 जनवरी 2023/
द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश श्रीमती सारिका गिरी षर्मा ने अपने फैसले मे आरोपी द्वारा नाबालिक लड़की को भगाकर ले जाकर दुष्कर्म करने के आरोप मे आरोपी दिनेष पिता रेमा ब्राहम्णे निवासी ग्राम बिलवानी को धारा 5 एल/6 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 में 20 वर्ष का कठोर कारावास एवं धारा 366 भादवि में 03 वर्ष का कठोर कारावास एवं 500-500 रूपये अर्थदण्ड से दंडित किया। अभियोजन की ओर से पैरवी श्री दुष्यंतसिंह रावत अतिरिक्त जिला अभियोजन अधिकारी बडवानी द्वारा की गई।
अभियोजन मीडिया प्रभारी सुश्री कीर्ति चैहान सहायक जिला अभियोजन अधिकारी बड़वानी ने बताया की 14 जुलाई 2021 को सुबह फरियादीया अपने घर मे काम कर रही थी । फरियादीया के पति भी घर पर ही थे । फरियादीया की लड़की (अभियोक्त्री) अपने पिता से बोली की पापा मे दशा माता के मंदिर मे से आरती करके आती हुं। फिर शाम तक अभियोक्त्री घर वापस नही आयी तो फरियादीया व उसके परिवार वालो ने अभियोक्त्री की मंदिर व आसपास तथा रिश्तेदारी मे तलाश की परंतु अभियोक्त्री कहीं नही मिली। फरियादीया को शंका थी कि अभियोक्त्री को कोई अज्ञात व्यक्ति बहला फुसलाकर अपहरण कर ले गया है। फरियादीया ने पुलिस थाने पर अभियोक्त्री की गुमषुदगी कीं रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने अनुसंधान के दौरान आरोपी से अभियोक्त्री को दस्तयाब किया तब ज्ञात हुआ की आरोपी दिनेष अभियोक्त्री को रास्ते में मिला और महेष्वर स्नान करने जाने का बोला अभियोक्त्री ने जाने से मना कर दिया तो आरोपी ने अभियोक्त्री को दोबारा चलने का कहने पर अभियोक्त्री व आरोपी दोनों बिलवानी से पैदल-पैदल दानोद से बस में बैठकर राजपुर गये तथा वहां से महेष्वर तथा महेष्वर से औंकारेष्वर गये। औंकारेष्वर में एक माह तक झोपड़ी में रहे और वहां आरोपी ने अभियोक्त्री क साथ उसकी मर्जी के बिना कई बार गलत काम (दुष्कर्म) किया। पुलिस ने अनुसंधान के दौरान आरोपी को गिरफ्तार किया और प्रकरण की विवेचना पूर्ण कर न्यायालय के समक्ष अभियोग पत्र प्रस्तुत किया।