नयी दिल्ली , लोक सभा ने देश में ऑनलाइन गेमिंग और कैसिनो पर 28 प्रतिशत माल एवं सेवा कर (जीएसटी) लगाये जाने से संबंधित केन्द्रीय माल एवं सेवा कर (सीजीएसटी) संशोधन विधेयक 2023 और एकीक़ृत माल एवं सेवा कर (एजीएसटी) संशोधन विधेयक 2023 को शुक्रवार को बिना किसी चर्चा के पारित कर दिया।
लोकसभा में एक बार के स्थगन के बाद 12 बजे कार्यवाही शुरू होने के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इन दोनों विधेयकों को सदन में पेश किया। इसके बाद गृह मंत्री ने भारतीय दंड संहिता, अपराध प्रक्रिया संहिता और साक्ष्य अधिनियम का स्थान लेने वाले तीन विधेयक पेश किए और उन्हें स्थायी समिति को भेजने की घोषणा की। गृहमंत्री ने सदन को विस्तार से अपने विधेयकों के बारे में जानकारी दी।
जीएसटी अधिनियमों में संशोधन संबंधी दोनों विधेयक धन विधेयक हैं। ऐसे विधेयकों पर राज्यसभा में संशोधन नहीं हो सकता है और वहां चर्चा के बाद यथावत इन्हें लोकसभा को लौटा दिया जाता है।
लोकसभा में जीएसटी संबंधी दोनों विधेयकों को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पारित करने के लिए प्रस्तुत किया और दोनों को बिना चर्चा सदन ने पारित कर दिया। इससे पहले विपक्षी दल सदन से बहिगर्मन कर गये थे।
ऑन लाइन गेमिंग और कैसिनो पर 28 प्रतिशत की दर से जीएसटी लगाने के प्रस्ताव को जीएसटी परिषद ने हाल में मंजूरी दी थी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उसी के अनुसार सीजीएसटी और एजीएसटी अधिनियम में संशोधन के विधेयक के मसौदों को इसी सप्ताह मंजूरी दी थी।