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बड़वानी में खाद्य विभाग की जांच, आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत की गई कार्रवाई ।
बड़वानी। घरेलू गैस सिलेंडरों के व्यावसायिक उपयोग पर रोक लगाने के लिए जिला प्रशासन ने कार्रवाई की है। मंगलवार, 27 अक्टूबर को बड़वानी शहर में की गई जांच के दौरान 5 होटल एवं प्रतिष्ठानों से कुल 6 घरेलू गैस सिलेंडर जब्त किए गए। जब्त सिलेंडरों की कुल कीमत 13,200 रुपये बताई गई है।
कलेक्टर श्रीमती जयति सिंह के निर्देशन एवं अनुविभागीय अधिकारियों के मार्गदर्शन में घरेलू गैस के दुरुपयोग को रोकने के लिए यह जांच अभियान चलाया गया। जिला आपूर्ति अधिकारी से प्राप्त जानकारी के अनुसार, कार्रवाई के दौरान रुद्र कैफे से एक भरा हुआ घरेलू गैस सिलेंडर, मां नर्मदा जी होटल से एक खाली सिलेंडर, खुशनीया बिरयानी होटल से एक आधा भरा सिलेंडर, लवकुश होटल से एक खाली सिलेंडर तथा सांवरिया होटल से दो खाली घरेलू गैस सिलेंडर जब्त किए गए।

प्रशासन ने संबंधित प्रतिष्ठानों के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के तहत कार्रवाई की है। जांच दल में कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी भूरमल बामने शामिल रहे।
जिला प्रशासन द्वारा घरेलू गैस सिलेंडरों के व्यावसायिक उपयोग को रोकने के लिए जांच एवं कार्रवाई की गई है।
